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लीज डीड में लाखों की गड़बड़ी उजागर, डीएम ने 78.88 लाख की वसूली का फरमान,स्टाम्प शुल्क में भारी कमी मिलने पर अर्थदंड व ब्याज भी लगाया, एक माह में रकम जमा करने के निर्देश

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बरेली। ज़िलाधिकारी अविनाश सिंह ने अपंजीकृत लीज डीड में स्टाम्प शुल्क की भारी कमी मिलने पर सख्त रुख अपनाते हुए 78.88 लाख रुपये की वसूली का हुक्म जारी किया है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47-ए के तहत तहसील फरीदपुर से जुड़े वाद राज्य बनाम मैसर्स इन्दरट्रीप कंस्ट्रक्शन कम्पनी की सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई।

जांच के दौरान अभिलेखों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि 6 जुलाई 2023 की अपंजीकृत लीज डीड में देय स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का सही भुगतान नहीं किया गया था। आदेश के मुताबिक 49.30 लाख रुपये कमी स्टाम्प शुल्क, 24.65 लाख रुपये कमी निबंधन शुल्क तथा कमी स्टाम्प शुल्क का 10 प्रतिशत यानी 4.93 लाख रुपये अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।


इस तरह कुल 78.88 लाख 100 रुपये जमा करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा 49.30 लाख रुपये के कमी स्टाम्प शुल्क पर 6 जुलाई 2023 से वास्तविक वसूली तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी अदा करना होगा।

डीएम ने संबंधित लीजधारक को एक माह के भीतर समस्त धनराशि निर्धारित मद में जमा कर चालान पेश करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति उप निबंधक कार्यालय और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को आगे की कार्रवाई और वसूली सुनिश्चित करने के लिए भेज दी गई है।

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